नईदिल्ली , उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सजा पर सुनवाई के दौरान कहा कि अगर फांसी की सजा पाए कोई अभियुक्त पुनर्विचार याचिका दायर करता है तो इसकी सुनवाई खुली अदालत में होनी चाहिए |पुनर्विचार याचिका की सुनवाई हेतु तीन न्यायाधीशों का पीठ हो कम से कम इस याचिका पर ३० ,मिनट तक सुनवाई जरुर होनी चाहिए |