कृषि मंत्री ने किया ऑनलाईन आवेदन प्रणाली का शुभारंभ

पटना : कृषि,सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा स्थानीय विकास भवन, नया सचिवालय स्थित कृषि विभाग के सभागार में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (बी॰ए॰आई॰पी॰पी॰) की ऑनलाईन आवेदन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया|इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न फसलों के अधिशेश उत्पादन एवं प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने, मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को बढ़ावा देते हुए राज्य में किसानों की आय वृद्धि तथा नियोजन के अवसर सृजन करने हेतु 1 सितम्बर, 2020 को बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की गई, इस नीति को लागू होने से भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प आत्म निर्भर भारत तथा बिहार में कृषि के मूल्य संवर्द्धन हेतु मुख्यमंत्री की परिकल्पना साकार हो सकेगा|बिहार में इस नीति को कृषि विभाग, बिहार के उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित किया जा रहा है|उन्होंने कहा कि BAIPP 2020 में पात्रता रखने वाले व्यक्तिगत् निवेशकों के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) के लिए 25 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है| इस नीति अन्तर्गत अनुदान हेतु सात सेक्टर चिन्हित किये गये हैं जिसमें मखाना, फल एवं सब्जियाँ, मधु, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, मक्का, बीज एवं चाय, चिन्हित सेक्टर में न्यूनत्तम 0.25 करोड़ रू.और अधिकत्तम 5.00 करोड़ रू.की परियोजना लागत वाली प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना,आधुनिकीकरण,विस्तार,विविधीकरण परियोजनाएँ इस नीति अन्तर्गत आवेदन कर सकती है|राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए उक्त श्रेणियों में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है तथा महिला उद्यमी, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसीड अटैक पीड़ित एवं तीसरे लिंग के उद्यमी के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है|कृषि निवेशकों को इस नीति के तहत सात केंद्रित क्षेत्रों में पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त पूर्व से लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BIIPP), 2016 के लाभ प्राप्त होंगे|मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान इस नीति हेतु नोडल पदाधिकारी मनोनित हैं, उद्यान निदेशालय द्वारा निवेशकों की सहायता के लिए एक तकनीकी सहायता समूह (TSG) की नियुक्ति की गई है|मंत्री ने कहा कि राज्य के व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने के लिए माप-तौल उपकरणों के सत्यापन-मुहरांकन करने के कार्य में जमा किये जाने वाला शुल्क को ऑनलाईन के माध्यम से जमा करने की सुविधा का भी शुभारम्भ किया गया,पहले यह शुल्क चालान के माध्यम से जमा किया जाता था|सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 फरवरी, 2021 से नगद राशि जमा करने पर पूर्ण रूप से रोक लगायी जायेगी और सारा कार्य ऑनलाईन होगा, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी|इस अवसर पर विभागीय सचिव डाॅ. एन.सरवण कुमार, कृषि निदेशक आदेश तितरमारे, विशेष सचिव बिजय कुमार,संयुक्त सचिव शैलेन्द्र कुमार, मंत्री के आप्त सचिव अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक उद्यान-सह-नोडल पदाधिकारी अभांशु सी.जैन, BAIPP 2020 अजय कुमार, सहायक निदेशक उद्यान श्रीमती पूजा शर्मा (TSG Head) एवं तकनीकी सहायता समूह उद्यान निदेशालय के सदस्य शामिल थे|

0Shares