लोक सूचना पदाधिकारी कटिहार अंचल को लगा आर्थिक दंड

पटना : बिहार राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त वीके वर्मा ने वाद सं.-130311/14-15, के मामले में पी.आई.ओ. पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है|प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक अजमूल राही द्वारा मांगी गई सूचना को नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेश अनुपालन में टालमटोल करने के एवज में लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक निबंधक सहयोग समितियां, कटिहार अंचल, कटिहार को अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 15000/-(पन्द्रह हजार रुपये), का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है, साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी,कोषागार पदाधिकारी कटिहार को फैसले की काॅपी इस आशय के साथ प्रेषित की है कि दण्ड राशि की वसूली कर आयोग को अवगत कराया जाये| इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर, 2018 को आयोग कार्यालय में साढ़े दस बजे निर्धारित की गई है|

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