पटना : बिहार राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने क्रमशः वाद सं.-135148/15-16, वाद सं.-97807/13-14, एवं 114595/13-14 में तीन लोक सूचना पदाधिकारियों को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है|
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने उक्त मामलों के आवेदकों तीर्थनाथ शर्मा, कमलेश कुमार सिंह एवं रामदेनी सिंह द्वारा मांगी गई सूचना को ससमय उपलब्ध नहीं कराने तथा आयोग द्वारा दिए गए निर्देश में टाल मटोल करने के एवज में क्रमशः लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर को 25,000/ (पचीस हजार) रुपये, लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा बख्तियारपुर (पटना) को 10,000/ (दस हजार) रुपये तथा लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम-पंचायत, खानपुर, पकड़ी बिदुपुर, वैशाली को 25000/ (पचीस हजार) रुपये आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है| साथ ही संबंधित जिलापदाधिकारी-कोषागार पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड की राशि वसूली हेतु फैसले की काॅपी प्रेषित किया है,जिससे दण्ड राशि की कटौती संबंधित सूचना से आयोग भी अवगत हो सके|उक्त तीनों मामलों की अगली सुनवाई 23 अगस्त 2018 को पूर्वाहन 10.30 बजे आयोग कार्यालय में होगी|