पुलिस को पत्रकारों से सोर्स पूछने का हक़ नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : देश के चौथे स्तंभ की गरिमा को बचाने के लिए आया सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू स्टेटमेंट, माननीय सर्वोच न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधाते हुए  चेतवानी दी है|मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण सिंह की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सोर्स को नही पूछ सकती है और न ही न्यायालय, तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है|आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्योंकि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में सर्वोच न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाते हुए कहा है कि अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है|

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