बिहार में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद : नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई|स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी, उन्होंने डेली टेस्ट पाॅजिटिविटी रेट, एक्टिव केसेज, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जांच की संख्या, जिलावार एक्टिव केसेज, रिकवरी रेट, कुल जांच, आरटीपीसीआर जांच एवं टीकाकरण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी|बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के लिए जो भी जरुरी कदम उठाने की आवश्यकता है, इसके लिये कार्रवाई करें,शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या पायी जा रही है, उन सभी जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाकर काम करें|बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है,क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की बैठक के बाद कई निर्णय लिए गए हैं|कोविड-19 के नियंत्रण एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर 15 मई 2021 तक अतिरिक्त प्रतिबंध एवं कार्रवाई पर सहमति बनी है, इस दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे|इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाए नहीं ली जाएंगी ,(बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा)|ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत् चलते रहेंगे|पूर्व आदेश के द्वारा दुकानों को 7 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, अब इसे संशोधित करते हुऐ शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है|सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 5बजे बंद हो जाएंगे, गत वर्ष की तरह कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और कंटेनमेंट जोन्स में सारे प्रावधानित प्रतिबंध लगाए जाएंगे|इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा|सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान 15 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे,राज्य में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्प्यू 15 मई तक लागू रहेगा| बस/हवाई/रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा,रेस्टोरेंट/ढाबा/होटल में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा,होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक रहेगा|सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक एवं निजी किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी,दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम, विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर यह लागू नहीं रहेगी। दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 25, शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे|जिला प्रशासन बाजारों में स्टैगरिंग करेगा ताकि भीड़ नहीं हो,आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी|जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा-144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करेगी| उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस पर छूट रहेगी|ई-कॉमर्स की गतिविधियाँ एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे,अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी|निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा|मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण दवा यथा रेमडेसिवर, हाई एंटीबॉयोटिक्स एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी|मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अनुमंडल अस्पतालों तक गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा|कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु माईकिंग के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा|लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और सजग करते रहना होगा, लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें,अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें,आपस में दूरी बनाकर रहें, हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें, लोग सचेत और सजग रहेंगे तो संक्रमण का खतरा कम से कम होगा|मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में पिछले वर्ष से ज्यादा मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे|जितने भी चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी हैं उनको एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा|

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