मतदान में वोटर स्लीप की मान्यता रद्द : एचआर श्रीनिवास

पटना : बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.आर श्रीनिवास की अध्यक्षता में निर्वाचन विभाग सभा कक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों का उन्नमुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया|कार्यशाला में आश्वस्त किया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर सभी जिलों में 1950 नाम से काॅल सेन्टर बनाया गया है,जिसपर निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी ली जा सकती है|साथ ही पोर्टल भी बनाया गया है जिसपर कोई भी व्यक्ति माॅडल कोड ऑफ कन्डक्ट का उल्लंघन संबंधी सूचना दर्ज कर सकता है,मतदान के लिए वोटर स्लीप की मान्यता रद्द कर दिया गया है, वोटर स्लीप केवल मतदाता जागरूकता हेतु काम आयेगा|नये निगम के तहत् जिन अभ्यर्थियों के विरूद्ध अपराधिक मामले न्यायालय में लंबित है वैसे अभ्यर्थियों को सामचार पत्र एवं टीवी चैनल पर अपना अपराधिक इतिहास संबंधी व्योरा 3 (तीन) बार प्रकाशित करना अनिवार्य होगा|लोक सभा आम निर्वाचन,2019 के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार हेतु 3 (तीन) दिन पहले एवं अन्य के लिए 7 (सात) दिन पहले आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा,विज्ञापन बनाने एवं चलाने का खर्च पार्टी के निर्वाचन व्यय में दर्ज होगा, किसी भी वाहन से प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति लेनी होगी| विडियों वाहन से प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से अनुमति लेनी होगी, प्रचार-प्रसार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ही किया जायेगा|राजनैतिक दलों के बैठक के पश्चात् द्वितीय सत्र में मीडिया के साथ बैठक की गई, बैठक में प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया|मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आदर्श आचार संहिता, पेड न्यूज, निर्वाचन अपराध संबंधी धराओं की जानकारी दी गई बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के अतिरिक्त अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव रत्नेष झा सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे|

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