चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

पटना : लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा होते ही उप निर्वाचन पदाधिकारी राजनीतिक दलों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक करेंगे, बैठक में उन्हें बताया जायेगा कि अपने-अपने दलों से संबंधित सभी पोस्टर बैनर एवं होर्डिंग 24 घंटे के अंदर हटा लें अन्यथा 24 घंटे के बाद जिस राजनीतिक दलों का पोस्टर बैनर लगा रहेगा उनके विरूद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 171बी,सी के तहत कार्रवाई की जायेगी|बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है,वरीय नोडल पदाधिकारी विधि-व्यवस्था कोषांग को विरूपण अधिनियम के तहत निर्वाचन की घोषणा होते ही 24 घंटे के अंदर सभी पोस्टर बैनर पम्पलेट एवं फ्लैक्स को हटाना होगा| जितने भी सरकारी वेबसाईट एवं विभागीय वेबसाईट हैं उन सभी से राजनैतिक दल के नेताओं का फोटो हटाने के लिए तत्काल कार्रवाही करना होगा साथ ही किसी भी राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक दलों को सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण भवन का बुकिंग नहीं किया जायेगा|सरकारी भवनों पर राजनिक दलों का होर्डिंग, पम्पलेट,फ्लैक्स नहीं लगाया जायेगा और न ही नारा लिखा जायेगा,निजी भवनों पर लिखित अनुमति के बाद ही होर्डिंग, बैनर एवं झंडा का प्रयोग किया जायेगा|किसी भी स्कूल के दीवालों पर किसी भी तरह का नारा एवं चुनाव चिन्ह नहीं लिखा जायेगा और न ही पोस्टर एवं बैनर लगाया जायेगा|किसी भी परिस्थिति में विद्यालय खुली है तो स्कूल परिसर में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी,विद्यालय बंद हो तो अनुमंडल पदाधिकारी स्कूल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति दे सकते हैं| सरकारी स्कूल एवं महाविद्यालय संचालन की स्थिति में स्कूल के खेल मैदान में हेलीकाॅप्टर उतारने की अनुमति नहीं होगी|प्राईवेट जमीन पर अनुमति के साथ हेलीकाॅप्टर उतारने की अनुमति दी जा सकती है| मतदान तिथि के 48 घंटा पहले प्रचार कार्य बंद हो जायेगा,जितने भी पोलिटिकल बैठक होगी उसकी विडियोग्राफी करायी जायेगी, कोई भी राजनीतिक बैठक बिना अनुमति के नहीं होगी|वाहन एवं लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार को अनुमति लेनी होगी|कोई भी राजनीतिक दलों का पम्पलेट या पोस्टर बिना नाम पता एवं संख्या के प्रकाशित होता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी| जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहजिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों की बैठक से संबंधित अनुमति, जुलूस वाहनों का प्रयोग, दीवाल लेखन, पोस्टर-बैनर,कैनवासिंग लाउडस्पीकर की उपयोग पर आयोग के नियमानुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय|अगर किसी राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं के बीच पैसा एवं शराब बांटते हुए पाया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के विद्वध जन प्रतिनिधित्व अधिनिय 1951 की धारा 171बी, सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी|सभी राजनीतिक दलों को हेलीकाॅप्टर उतारने, लाउडस्पीकर सभा जुलूस एवं रोड शो करने का अनुमति लेना होगा,साथ ही सभी कार्यक्रमों का विडियोग्राफी भी किया जायेगा|बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि,उप विकास आयुक्त डाॅ.आदित्य प्रकाश, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय विभिन्न कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारी उपस्थित थें|

3Shares