अंशदान की समय-सीमा ३१ मार्च २०१६ तक किया गया |

नईदिल्ली ; असंगठित क्षेत्र के कामगारों के दीर्घायु तक जोखिमों से निपटने और इस क्षेत्र के कामगारों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्‍वैच्छिक रूप से प्रोत्‍साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने १ जून २०१५ से प्रभावी अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक नई पहल की शुरूआत की थी|इस योजना के तहत ३१ दिसंबर २०१५ से पूर्व शामिल होने वाले प्रत्‍येक पात्र ग्राहक को पांच वर्ष की अवधि अर्थात २०१५-१६ से २०१९-२० तक उसके १००० रुपये प्रति वर्ष तक के अंशदान में केंद्र सरकार का ५० प्रतिशत अंशदान उपलब्‍ध था|विभिन्‍न क्षेत्रों से प्राप्‍त प्रक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने यह निणर्य लिया है कि १००० रुपये प्रति वर्ष तक के कुल निर्धारित अंशदान का ५० प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराया जाएगा,जो उन योग्‍य ग्राहकों को उपलब्‍ध होगा जो ३१ मार्च २०१६ से पहले इस योजना में शामिल हो जाएंगे|सरकार के इस प्रयास से बड़ी संख्‍या में उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जो अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल नहीं हो पाए हैं और इस कारण वे ३१ दिसंबर २०१५ तक सरकार के अंशदान का लाभ उठाने से वंचित रहे हैं| 

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