एनएचआरसी ने युवक की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी),ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया कि 22 जुलाई, 2024 को दिल्ली के पटेल नगर इलाके में अपने पेइंग गेस्ट आवास की ओर जाने के लिए पानी में डूबी सड़क को पार करने के लिए लोहे के गेट का सहारा लेने की कोशिश करते समय बिजली का करंट लगने से एक युवक की मृत्यु हो गई। लोहे का गेट एक बिजली के खंभे के ठीक बगल में था, जिसमें सोसायटी के विभिन्न घरों में जाने वाले खुले तारों का जाल बिछा हुआ था।आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट यदि सही है, तो यह अधिकारियों की स्पष्ट लापरवाही के कारण पीड़ित के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इलाके में जलभराव और बिजली के खंभे से लोहे के गेट तक करंट का प्रवाह प्रथम दृष्टया इस लापरवाही की ओर इशारा करती है, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ है।इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव,राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार,पुलिस आयुक्त,दिल्ली तथा अध्यक्ष,टाटा पावर-दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (डीडीएल) को दो सप्ताह के भीतर मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया।आयोग जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मृतक के परिजनों को मुआवजे के साथ-साथ ऐसी हृदय विदारक घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/ उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में भी जानना चाहेगा।24 जुलाई, 2024 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 26 वर्षीय मृतक पटेल नगर में पेइंग गेस्ट आवास में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था।  फ्लैट में रहने वाले उसके साथियों तथा पड़ोसियों ने पीड़ित को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंततः पुलिस टीम ने उसे गेट से दूर खींचा और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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