बिना सत्यापन हथियार अवैध माने जाएंगे : गृह विभाग

पटना : गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा बिहार के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उत्तर पूर्व के राज्यों यथा नागालैंड,जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से प्राप्त आर्म्स लाइसेंसधारियों के लाइसेंस के सत्यापन हेतु SOP अर्थात् मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित करते हुए सत्यापन संबंधी मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है|इस संबंध में कहा गया है कि उक्त संदर्भ में जबतक संबंधित राज्यों/लाइसेंस ऑथोरिटी से सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक की अवधिपर्यंत उन शस्त्रों को निकटतम थाने में या आयुध नियम,2016 के तहत प्रपत्र  VIII में शस्त्र एवं कारतूस जमा रखने वाले लाइसेंसी/आयुध नियम,1962 के तहत प्रपत्र  XIV में स्वीकृत लाइसेंसी के प्रतिष्ठान में शस्त्र जमा किए जाने की कार्रवाई 15 फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर ली जाए|इस तिथि के बाद बिना सत्यापन कराए इस तरह के हथियार/शस्त्र अवैध माने जाएंगे तथा आयुध अधिनियम, 1959 के तहत संगत प्रावधानों के अधीन अवैध शस्त्र/हथियार रखने वाले लाइसेंसियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी|गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा यथा समय शादी विवाह या अनुष्ठान के अवसरों पर किए जाने वाले हर्ष फायरिंग तथा सोशल मीडिया में फोटो एवं रील्स बनाकर अपलोड किए जाने की सूचनाओं के संदर्भ में सभी जिला पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक-6254 दिनांक- 23.05.2023 द्वारा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः रोक लगाए जाने के आदेश की जानकारी देते हुए आदेश विरूद्ध कार्य किए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की संगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई के निदेश दिए गए हैं|

 

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